देहरादून, पांच सितंबर (भाषा) उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के लिए सतर्कता विभाग ने राज्य मंत्रिपरिषद से निर्णय लेने को कहा है।
इस संबंध में दो सितंबर को विशेष न्यायाधीश सतर्कता/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत को सतर्कता विभाग ने बताया कि उसने आठ जुलाई को यह मामला मंत्रिपरिषद को भेज दिया है और अब उसे (मंत्रिपरिषद) इस बारे में निर्णय लेना है।
भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका की निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था बताते हुए न्यायाधीश मिश्रा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने किसी भी अभियोजन स्वीकृति के लिए तीन माह की समयावधि निर्धारित की है।
उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए आठ अक्टूबर तक इस मामले में मंत्रिपरिषद के निर्णय का इंतजार किया जाना न्यायोचित है।
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 19 अक्टूबर तय की।
जोशी पर भ्रष्टाचार के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए देहरादून के सूचना अधिकार कार्यकर्ता विकेश नेगी ने सतर्कता विभाग को इस वर्ष मार्च में एक शिकायत दी थी। अपनी शिकायत के साथ नेगी ने कृषि मंत्री की आय और अर्जित संपत्ति के बारे में दस्तावेज भी पेश किए थे।
नेगी के अधिवक्ता जी.सी. शर्मा और अनु पंत ने बताया कि सतर्कता ने प्रारंभिक जांच में शिकायत में दर्ज तथ्य सही पाए हैं और अब इस संबंध में मंत्रिपरिषद के निर्णय का इंतजार है।
भाषा दीप्ति शफीक
शफीक
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.