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Tuesday, 3 February, 2026
होमविदेशपाकिस्तान : आतंकवाद रोधी अदालत ने दंगों से जुड़े 12 मामलों में बुशरा बीबी की जमानत याचिका खारिज की

पाकिस्तान : आतंकवाद रोधी अदालत ने दंगों से जुड़े 12 मामलों में बुशरा बीबी की जमानत याचिका खारिज की

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(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 12 अगस्त (भाषा) पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी एक अदालत ने पिछले वर्ष नौ मई को हुई हिंसा से जुड़े 12 मामलों में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश मलिक एजाज आसिफ ने बुशरा बीबी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि बुशरा बीबी के मामले में गहन जांच की जरूरत है।

न्यायाधीश ने मामले की जांच सात दिनों में पूरी करने का आदेश दिया।

पिछले वर्ष नौ मई को हुई हिंसा में संदिग्ध के रूप में नामित खान और बुशरा दर्जनों अन्य आरोपियों के साथ अदालत में मौजूद थे। हिंसा उस समय भड़क गयी थी, जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद में अधिकारियों ने हिरासत में लिया था।

अदालत ने बाद में नौ मई के मामलों की सुनवाई 22 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। खान (71) कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद एक साल से भी ज्यादा समय से अदियाला जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी, 49 वर्षीय बुशरा भी उनके साथ जेल में हैं।

खान पर 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और उनमें से कुछ में उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है।

हालांकि पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने खान को जमानत मिलने के बाद भी अन्य मामलों के चलते जेल से रिहा नहीं किया गया।

भाषा जितेंद्र माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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