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Monday, 18 November, 2024
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एफएसएसएआई ने ई-कॉमर्स एफबीओ को खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने को कहा

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नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने मंगलवार को सभी ई-कॉमर्स खाद्य कारोबार परिचालकों (एफबीओ) को अपनी वेबसाइट पर बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

एफएसएसएआई ने पाया कि ‘प्रॉपराइटरी फूड’ के तहत लाइसेंस प्राप्त खाद्य उत्पादों को डेयरी-आधारित पेय मिश्रण या अनाज-आधारित पेय मिश्रण या माल्ट-आधारित पेय मिश्रण – निकटतम श्रेणी के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ‘हेल्थ ड्रिंक’, ‘एनर्जी ड्रिंक’ आदि की श्रेणी में बेचा जा रहा है।

नियामक ने कहा, ‘‘एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि ‘हेल्थ ड्रिंक’ शब्द को एफएसएस अधिनियम 2006 या उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं किया गया है। इसलिए, एफएसएसएआई ने सभी ई-कॉमर्स एफबीओ को सलाह दी है कि वे इस गलत वर्गीकरण को तुरंत हटा दें।’’

‘प्रॉपराइटरी फूड’ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन में मानकीकृत नहीं हैं।

इसमें कहा गया है, ‘‘इस सुधारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य उत्पादों की प्रकृति और कार्यात्मक गुणों के बारे में स्पष्टता और पारदर्शिता बढ़ाना है, यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता भ्रामक जानकारी का सामना किए बिना अच्छी तरह से सूचित विकल्प चुन सकें।’’

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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