scorecardresearch
Monday, 18 November, 2024
होमदेशअर्थजगतएनसीएलएटी ने रेलवे निविदा पर सीसीआई के आदेश के खिलाफ सुंदरम ब्रेक की याचिका खारिज की

एनसीएलएटी ने रेलवे निविदा पर सीसीआई के आदेश के खिलाफ सुंदरम ब्रेक की याचिका खारिज की

Text Size:

नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मंगलवार को सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को चुनौती दी थी।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कंपनी से कथित अवैध गतिविधियों को तुरंत बंद करने को कहा था।

एनसीएलएटी ने सीसीआई के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि भारतीय रेलवे की कुछ निविदाओं की बोली प्रक्रिया में अन्य पक्षों के साथ सहमति बनाने के लिए बैठक हुई।

सीसीआई ने 10 जुलाई, 2022 को एक आदेश पारित कर अपीलकर्ता सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स और उनके कुछ अधिकारियों सहित 10 कंपनियों को प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार से दूर रहने को कहा था।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments