नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है. लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर राहुल की सदस्यता बहाल करने की पुष्टि की. बता दें कि ‘मोदी सरनेम’ मामले में सजा सुनाए जाने के बाद वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी. गुजरात के सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम मामले में 23 मार्च को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने भी राहुल की सजा को बरकरार रखा था. 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुरत की कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था. इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल की सदस्यता वापस करने में हो रही देरी पर कांग्रेस ने आह्वान किया था कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता जल्द से जल्द बहाल नहीं की जाती तो तो पार्टी देशव्यापी आंदोलन करती.
Lok Sabha Secretariat restores membership of Wayanad MP Rahul Gandhi after the Supreme Court on Friday (August 4) stayed his conviction in the ‘Modi’ surname remark case.
He was disqualified from the lower house in March 2023. pic.twitter.com/UBE3FvCGEN
— ANI (@ANI) August 7, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई थी रोक
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को मानहानि मामले में गुजरात की कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दिए गए सजा पर रोक लगा दी थी. उसके बाद से ही तय हो गया था कि राहुल की संसद सदस्यता दोबारा बहाल की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र, संविधान और सत्य की जीत बताया था. पार्टी ने कहा था कि बीजेपी राहुल गांधी को संसद से बाहर रखता चाहती थी, लेकिन उनका ये मकसद सफल नहीं हो पाया.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी तो लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द करने में जरा भी देरी नहीं की, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी तो सरकार को उनकी सदस्यता लौटाने में दिक्कत हो रही है.
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