हैदराबाद, 25 अप्रैल (भाषा) तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई एस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद वाई एस अविनाश रेड्डी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका बुधवार (26 अप्रैल)को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
अविनाश रेड्डी ने 17 अप्रैल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के सामने पेश होने से पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में उनके पिता एवं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा वाई एस भास्कर रेड्डी को 16 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। अविनाश रेड्डी विवेकानंद रेड्डी के भतीजे और जगन मोहन रेड्डी के चचरे भाई हैं।
उच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के कड़पा से वाईएसआर कांग्रेस के सांसद को पूछताछ के लिए 25 अप्रैल तक सीबीआई के सामने रोजाना पेश होने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने साथ ही उन्हें 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था।
अविनाश की अग्रिम जमानत याचिका पर अंतरिम आदेश में अदालत ने उनसे केंद्रीय जांच एजेंसी से सहयोग करने को कहा था।
अदालत ने सीबीआई को प्रश्नावली देने का निर्देश दिया था और कहा था कि याचिकाकर्ता (अविनाश रेड्डी) से पूछताछ की ऑडियो-वीडियो भी रिकॉर्ड की जाए।
अविनाश रेड्डी को पहले ही लिखित प्रश्नावली सौंपने के उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को रद्द कर दिया था।
आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के भाइयों में से एक विवेकानंद रेड्डी की राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले 15 मार्च, 2019 की रात कड़पा जिले के पुलिवेंदुला में उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।
भाषा
नोमान धीरज
धीरज
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