जम्मू, 25 अप्रैल (भाषा) जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में कथित तौर पर ‘राष्ट्र-विरोधी’ गतिविधियों में शामिल दो लोगों के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खलील पोस्वाल ने बताया कि पूचल के मोहम्मद रफी और दछान के गुलाम कादिर को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि दोनों व्यक्ति पहले भी ‘राष्ट्र-विरोधी’ गतिविधियों में शामिल थे और उनके खिलाफ नये सिरे से गुप्त सत्यापन के बाद पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया।
उन्होंने कहा, ‘‘हम बड़े और स्पष्ट शब्दों में एक संदेश देना चाहते हैं कि जो कोई भी देश-विरोधी गतिविधियों, विशेष रूप से आतंकवाद में शामिल पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम ऐसे सभी व्यक्तियों को हिरासत में लेंगे और उनकी संपत्तियों को कुर्क करेंगे।’’
इस बीच, एक विशेष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अदालत ने आतंकी वित्तपोषण के 19 साल पुराने मामले का निपटारा करते हुए आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़े तीन लोगों को कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई।
एनआईए के विशेष न्यायाधीश अश्विनी शर्मा ने माजिद अली शेख, शाह नवाज और माजिद अमीन को सजा सुनाई, जिन्हें 28 दिसंबर, 2004 को सांबा जिले में बारी ब्राह्मणा के पास सेना की खुफिया और पुलिस की एक संयुक्त टीम द्वारा पकड़ा गया था।
अधिकारियों ने बताया कि तीनों हिज्बुल आतंकी मसूद अहमद को 9.38 लाख रुपये सौंपने के लिए दिल्ली से डोडा जा रहे थे। तीनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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