बेंगलुरु, 28 मार्च (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव एम.पी. रेणुकाचार्य द्वारा लोकायुक्त के समक्ष उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की कार्यवाही को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया।
होनाली के विधायक रेणुकाचार्य के खिलाफ निजी शिकायत 2015 में गुरुपद्य मथाड नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उनके पास आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया गया था।
लोकायुक्त पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की थी। जांच पूरी हो चुकी है और अंतिम रिपोर्ट भी तैयार है।
हालांकि, लोकायुक्त पुलिस को अभी तक सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। लोकायुक्त के अधिवक्ता बी. एन. प्रसाद ने अदालत को सूचित किया कि सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी का इंतजार है।
दलीलें सुनने वाले न्यायमूर्ति के. नटराजन ने रेणुकाचार्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
भाषा जितेंद्र जितेंद्र रंजन
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