नई दिल्ली: लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा हाउसिंग कमिटी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकारी घर खाली करने का नोटिस दिया है.
दो दिन पहले ही लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा हाउसिंग कमिटी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है.
सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी को बंगला खाली करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है.
कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य होने के लिए अयोग्य करार दिए गए हैं. मोदी सरनेम को लेकर 23 मार्च को आए आदेश के बाद उनकी सदस्यता गई थी.
बता दें कि लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने को लेकर कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. आज तमाम कांग्रेसी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया.
लोकसभा सचिवालय के अनुसार 23 मार्च को उनके खिलाफ आए आदेश के तुरंत बाद से ही उन्हें अयोग्य करार दिया गया है. सूरत की एक अदालत ने एक दिन पहले ही उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी.
सचिवालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) और रीप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, 1951 की धारा 8 के तहत उन्हें अयोग्य करार दिया गया है.
टीएमसी और आम आदमी पार्टी, राजद, डीएमके सहित कई विपक्षी दलों ने राहुल गांधी की अयोग्यता के बाद कांग्रेस का समर्थन किया था.
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके 4 साल बाद सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके तुरंत बाद ही उन्हें जमानत मिल गई थी.
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