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Wednesday, 20 November, 2024
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लोकसभा सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द, जयराम रमेश ने कहा- डरने या चुप रहने वाले नहीं

लोकसभा सचिवालय के अनुसार 23 मार्च को उनके खिलाफ आए आदेश के तुरंत बाद से ही उन्हें अयोग्य करार दिया गया है. सूरत की एक अदालत ने एक दिन पहले ही उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी.

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नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा सदस्य होने के लिए अयोग्य करार दिए गए हैं. मोदी सरनेम को लेकर 23 मार्च को आए आदेश के बाद उनकी सदस्यता गई है.

लोकसभा सचिवालय के अनुसार 23 मार्च को उनके खिलाफ आए आदेश के तुरंत बाद से ही उन्हें अयोग्य करार दिया गया है. सूरत की एक अदालत ने एक दिन पहले ही उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी.

सचिवालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) और रीप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, 1951 की धारा 8 के तहत उन्हें अयोग्य करार दिया गया है.

राहुल गांधी अभी केरल की वायनाड संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं.

कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर कहा, “राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता ख़त्म कर दी गई.वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं. हर षड्यंत्र के बावजूद वह यह लड़ाई हर क़ीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे. लड़ाई जारी है.”

बता दें कि 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक चुनावी रैली में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी जिस पर गुजरात के भाजपा नेता पुर्णेश मोदी ने मामला दर्ज कराया था. मानहानि का मामला करीब चार सालों तक सूरत की अदालत में चल रहा था.

एक रिपोर्ट के अनुसार संसद के करीब 50 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं.

भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा, “पिछले 15-20 साल में कांग्रेस ने लगातार OBC की छवि खराब करने की कोशिश की है. राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी ओबीसी की छवि खराब करने की कोशिश है और ओबीसी का अपमान है.”

कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ आए आदेश पर दिल्ली में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, “श्री राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है. बीजेपी ये ना भूले कि यही तरीका उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी. श्री राहुल गांधी देश की आवाज हैं जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी.”

भाजपा नेता प्रह्लाद जोशी ने कहा कि आवाज दबाने का क्या है? कानून के तहत काम किया गया है.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, “हम कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे. हम डरने या चुप रहने वाले नहीं हैं. प्रधानमंत्री से जुड़े अडानी महाघोटाले में जेपीसी के बजाय राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया गया है. भारतीय लोकतंत्र ओम शांति.”

सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर कहा, “राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी को चोर कहा. और यह पूछा कि ऐसा क्यों है कि सब चोरों के नाम मोदी हैं. ‌यह नहीं कहा कि सब मोदी चोर हैं. फिर भी किसी मोदी के मानहानि की कंप्लेंट पर उनको 2 साल की सजा! ताकि उनको संसद से बर्खास्त कर दिया जाए? यह भारत के लोकतंत्र का हाल है.”

राहुल गांधी को अयोग्य करार दिए जाने पर भाजपा सांसद विनोद सोनकर ने कहा, “यह अदालत का आदेश है, सभी को इसे मानना चाहिए. कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है. जिस तरह से उन्होंने चुनाव के एक समय एक समुदाय की बेइज्जती की…इससे देशभर में एक अच्छा संदेश जाएगा.”


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