नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में 42 और वाणिज्यिक अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने के अनुरोध वाली एक याचिका पर अपने प्रशासनिक पक्ष, दिल्ली सरकार और केंद्र से जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एक पीठ ने अधिवक्ता अमित साहनी द्वारा दायर याचिका पर रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से उच्च न्यायालय, दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।
जनहित याचिका (पीआईएल) मामले में 42 वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, जैसा कि दिल्ली सरकार ने 22 मार्च, 2021 के अपने कैबिनेट के फैसले को आगे बढ़ाते हुए उसे 13 अप्रैल, 2021 को अधिसूचित किया था।
भाषा नरेश
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