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Tuesday, 24 March, 2026
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अपीलीय न्यायाधिकरण ने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के पूर्व चेयरमैन की दिवाला प्रक्रिया के खिलाफ याचिका खारिज की

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नयी दिल्ली, तीन मार्च (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) राहुल अरुणप्रसाद पटेल की एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में पटेल ने कर्ज में डूबी कपड़ा कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने को चुनौती दी थी।

एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की अहमदाबाद पीठ के पिछले आदेश को बरकरार रखा। इस पीठ ने छह अप्रैल 2021 को इंवेस्को एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था।

एनसीएलएटी ने कहा, ”हमें न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं मिली है। इसलिए छह अप्रैल 2021 को न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेश की पुष्टि की जाती है। अपील तत्काल खारिज की जाती है।”

सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के लिए कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरी होने वाली है, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज की संयुक्त बोली को 98.88 प्रतिशत मत मिले। एनसीएलटी ने 10 फरवरी 2023 को समाधान योजना को मंजूरी दी थी।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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