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Monday, 23 March, 2026
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मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन संस्थान के महानिदेशक की नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज

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नयी दिल्ली, तीन मार्च (भाषा) मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक के तौर पर सुजान आर चिनॉय की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि यह याचिका सेवा मामलों से संबंधित है, जिसमें जनहित याचिका पोषणीय नहीं है अत: इसमें हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं उठता।

अदालत ने कहा कि संस्थान एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना, अनुसंधान एवं देश की रक्षा तथा संरक्षा के संबंध में प्रासंगिक नीतिगत निर्णय और अध्ययन करने के उद्देश्य से की गयी थी ।

सुजान आर चिनॉय को जनवरी 2019 में इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया था।

पीठ ने व्यवस्था दी, ‘‘इस अदालत की राय है कि वर्तमान याचिका सेवा से संबंधित है। मामले में हस्तक्षेप के लिए कोई केस नहीं बनता अत: इसे अस्वीकार किया जाता है।’’

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस जनहित याचिका का यह कह कर विरोध किया कि सेवा मामले में जनहित याचिका पोषणीय नहीं है और विचाराधीन मामले में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा नियत प्रक्रिया के अनुसार ही नियुक्ति की गई थी।

याचिकाकर्ता और पेशे से अधिवक्ता सुभाष चंद्रन केआर ने कहा कि उनके द्वारा उठाया गया मुद्दा सार्वजनिक हित में था क्योंकि इसके लिए कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया था।

भाषा रंजन मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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