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नयी दिल्ली, 28 फरवरी (भाषा) दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने शाम को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस मामले संबंधी घटनाक्रम निम्नलिखित है:
17 नवंबर, 2021: दिल्ली सरकार ने 2021-22 आबकारी नीति लागू की।
31 जुलाई, 2022: नीति जांच के दायरे में आई, दिल्ली सरकार ने इसे रद्द किया।
17 अगस्त: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 आरोपियों के खिलाफ नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया।
19 अगस्त: सीबीआई ने शहर में सिसोदिया के परिसरों पर छापा मारा।
22 अगस्त: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई की प्राथमिकी से उत्पन्न एक अलग धनशोधन मामला दर्ज किया।
17 अक्टूबर: सीबीआई के अधिकारियों ने सिसोदिया से करीब आठ घंटे पूछताछ की।
25 नवंबर: सीबीआई ने मामले में सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए।
15 दिसंबर: अदालत ने सीबीआई के आरोप पत्र का संज्ञान लिया।
18 फरवरी, 2023: सीबीआई ने सिसोदिया को समन भेजा।
26 फरवरी: सीबीआई ने कई घंटों की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया।
27 फरवरी: सीबीआई की विशेष अदालत ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए पांच दिन की सीबीआई की हिरासत में भेजा।
28 फरवरी: सिसोदिया सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचे, जमानत का अनुरोध किया।
–उच्चतम न्यायालय ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने इनकार किया।
–सिसोदिया ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया।
भाषा सिम्मी पवनेश
पवनेश
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