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Thursday, 5 February, 2026
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केरल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई

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पालक्काड (केरल), 28 फरवरी (भाषा) केरल की एक अदालत ने जिले के ओट्टापलम इलाके में पिछले साल एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को मंगलवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई।

विशेष ‘फास्ट ट्रैक’ अदालत के न्यायाधीश सतीश कुमार ने 22 वर्षीय व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत नाबालिग का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के अपराध के लिए सजा सुनाई है।

वहीं, पट्टांबी पॉक्सो अदालत में विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) निशा विजय कुमार ने कहा कि अदालत ने उन्हें पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के अपराधों के लिए तीन साल और भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत घर में अनधिकार प्रवेश के लिए एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि दोषी पर कुल 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

एसपीपी के मुताबिक, पुलिस अधिकारी बाबूराज और शिव शंकरन के नेतृत्व में ओट्टापलम पुलिस टीम ने लगभग 22 दस्तावेजों को अदालत के सामने पेश किया और 20 गवाहों से पूछताछ की।

भाषा

साजन दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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