नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) के विधायक प्रदीप कुमार पाणिग्रही की कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में सतर्कता विभाग से जांच कराने का रास्ता बृहस्पतिवार को प्रशस्त कर दिया।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय ने इस संबंध में दिए फैसले में ‘त्रृटि’ की है और इसी के साथ उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा तीन फरवरी 2021 को पारित आदेश को रद्द कर दिया।
पुलिस के सतर्कता प्रकोष्ठ के उपाधीक्षक रंजन कुमार दास द्वारा बीजद विधायक के खिलाफ की गई शिकायत के आधार पर 11 दिसंबर 2020 को राज्य लोकायुक्त ने प्राथमिक सतर्कता जांच के आदेश दिए थे जिसे उड़ीसा उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
राज्य के लोकायुक्त ने कटक स्थित सतर्कता निदेशालय को निर्देश दिया था कि गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक पाणिग्रही की प्राथमिक जांच कर रिपोर्ट उसे प्रस्तुत किया जाए।
भाषा धीरज पवनेश
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