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आगरा (उप्र), चार फरवरी(भाषा), आगरा में महिला से दुष्कर्म, रंगदारी की मांग करने और धमकी देने के आरोप में एक अधिवक्ता को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, बाद में जिला अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि महिला ने जनवरी के शुरू में अधिवक्ता प्रकाश नारायण शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला शुक्रवार को पुलिस आयुक्त से मिलकर मामले में कार्रवाई की मांग की थी।
न्यू आगरा थाना के निरीक्षक विजय विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को गिरफ्तार अधिवक्ता को शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया जिन्होंने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
इसके बाद जिला न्यायाधीश की अदालत में शर्मा ने बेटे की शादी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की अर्जी दी जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने सशर्त अंतरिम जमानत दे दी।
उल्लेखनीय है कि सिकंदरा क्षेत्र की रहने वाली महिला और आरोपी अधिवक्ता के बीच चार जनवरी को दीवानी परिसर में मारपीट हुई थी। पांच जनवरी को दोनों ने अलग-अलग तहरीर दी थी।
महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति के खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा था जिसमें अधिवक्ता शर्मा उसका पक्ष रख रहे थे। शिकायत के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान अधिवक्ता उसके घर आए और पत्नी से विवाद का हवाला देकर कुछ दिन रहने की बात की।
महिला का आरोप है कि अधिवक्ता ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, आपत्तिजनक वीडियो बनाया और अश्लील संदेश भेजता था।
पुलिस उपायुक्त नगर जोन विकास कुमार ने बताया कि अधिवक्ता प्रकाश नारायण शर्मा को न्यू आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ अभियोग दर्ज है। साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
भाषा सं. धीरज
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