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Friday, 27 March, 2026
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दिल्ली आबकारी ‘घोटाला’ : अदालत ने ईडी के पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लिया

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नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले के सिलसिले में पांच व्यक्तियों और सात कंपनियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल पूरक आरोपपत्र पर बृहस्पतिवार को संज्ञान लिया।

विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने आरोपियों विजय नायर, पी. सरत चंद्र रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा को 23 फरवरी को तलब किया।

उन्होंने आरोपी कंपनियों के प्रतिनिधियों – ट्राइडेंट चेम्फर लिमिटेड, श्री अवंतिका कॉन्ट्रैक्टर्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड, ऑर्गनोमिक्स इकोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्नोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, केएसजेएम स्पिरिट्स एलएलपी, बडी रिटेल (टीआई) प्राइवेट लिमिटेड और पॉपुलर स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड – को भी अगली तारीख को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस अदालत की सुविचारित राय है कि इस पूरक शिकायत के जरिये मुकदमा चलाए जा रहे सभी 12 अभियुक्तों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार और सामग्री है क्योंकि वे सभी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें लिप्त पाए गए हैं।’’

दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी ने अपने विशेष लोक अभियोजक एन.के. मट्टा के माध्यम से आरोप पत्र दाखिल किया था।

इस मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी सामने आया था।

हालांकि, ईडी ने मामले में आरोपी के रूप में सिसोदिया का नाम नहीं लिया और न्यायाधीश को बताया कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है।

दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को लागू करने में अनियमितताओं के आरोपों के बाद अब इसे रद्द किया जा चुका है।

भाषा

शफीक नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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