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Monday, 16 December, 2024
होमफीचरभारत का वेपिंग बैन विफल हो रहा है. माता-पिता, स्कूल, एक्टिविस्ट सरकार को घेरने के लिए एकजुट हुए

भारत का वेपिंग बैन विफल हो रहा है. माता-पिता, स्कूल, एक्टिविस्ट सरकार को घेरने के लिए एकजुट हुए

भारत का युवा प्रतिबंधित वेप की चपेट में है. लेकिन वह पुलिस और न्यायाधीश से पूछ रहे हैं 'ई-सिगरेट क्या है'.

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तीन साल पहले, प्रिवेंटिव हेल्थकेयर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था. ढेर सारे साक्ष्यों से पता चला है कि ये उपकरण धूम्रपान न करने वालों में भी निकोटीन की एक नई लत पैदा कर रहे थे. अतिरिक्त स्वाद और आकर्षक डिजाइन के साथ, किशोर इसके आसान लक्ष्य थे.

लेकिन वेपिंग के खतरे को रोकने के लिए प्रतिबंध बहुत कुछ नहीं कर सका. आस-पड़ोस की सिगरेट की दुकानों पर विभिन्न प्रकार के निकोटिन-डिलीवरी डिवाइस आसानी से उपलब्ध हैं और ‘buy vape online’ की ऑनलाइन खोज से भारत में वेप्स बेचने वाली बहुत सारी वेबसाइटें सामने आती हैं.

जिन टीनएजर्स से दिप्रिंट ने बात की, उन्होंने कहा कि कॉलेज कैंपस के आसपास सक्रिय व्हाट्सएप ग्रुपों पर अत्यधिक कीमतों पर वैप का ऑर्डर दिया जाता है. ये डिवाइस पब और स्कूल के बाद की पार्टियों में बहुत लोकप्रिय हैं.

माता-पिता, स्कूल के शिक्षक और वेपिंग विरोधी एक्टिविस्ट चिंतित हैं; पिछले साल दायर दो अदालती मामलों ने स्वास्थ्य मंत्रालय को ई-सिगरेट पर प्रतिबंध के खराब प्रवर्तन पर ध्यान दिया है. इसने राज्यों से प्रतिबंध को लागू करने के लिए महीने भर का अभियान चलाने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. इसने पिछले महीने एक राष्ट्रीय समीक्षा बैठक भी की थी और विधि अधिकारियों से संपर्क किया था.

पहली जनहित याचिका जून 2022 में राजस्थान में दायर की गई थी. एक महीने बाद, जयपुर पुलिस ने छापेमारी की और पांच लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) के निषेध अधिनियम 2019 के तहत गिरफ्तार भी किया. पुलिस आयुक्त ने अधिनियम को लागू करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विशेष अभियान और अभियान आयोजित करने के लिए डेप्युटर्स को पत्र भी जारी किए. वे वेपिंग उपकरणों की ऑनलाइन बिक्री को ट्रैक करने के तरीके भी तैयार कर रहे हैं.

दिल्ली उच्च न्यायालय, जिसने दूसरी जनहित याचिका का निस्तारण किया, ने राज्य को “दिल्ली में सभी इलाकों में अधिक समय-समय पर जांच करने” का निर्देश दिया, खासकर स्कूलों और कॉलेजों के आसपास.

दूसरी ओर, प्रो-वेपिंग एक्टिविस्ट, प्रतिबंध को रद्द करने और वापिंग उपकरणों को विनियमित करने की मांग कर रहे हैं.

प्रवर्तन और चुनौतियां

जब ग्रेटर नोएडा में उसके निजी विश्वविद्यालय में ऑफ़लाइन कक्षाएं पिछले साल जनवरी में एक लंबी महामारी के बाद फिर से शुरू हुईं, तो कानून की छात्रा 22 वर्षीय प्रियांशा गुप्ता ने अपने कई साथियों को अपने वेप्स से कश लेते देखा.

प्रतिबंधित उपकरणों के स्रोत को खोजने की उनकी खोज ने उन्हें अपने गृह राज्य, राजस्थान में आरटीआई दाखिल करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने पाया कि 2019 और 2022 के बीच अधिनियम के तहत कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी. कानून की धारा 6 के अनुसार, राज्य ने ई-सिगरेट को जब्त करने के लिए कोई छापेमारी भी नहीं की गई.

जून 2022 में, गुप्ता ने एक जनहित याचिका दायर करते हुए कहा कि पुलिस, तस्करी विरोधी इकाई और अन्य प्रवर्तन एजेंसियां ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लागू करने में विफल रही हैं.

गुप्ता कहती हैं, “मेरी जनहित याचिका के बाद, पुलिस ने जयपुर में पांच गिरफ्तारियां कीं, शायद यह दिखाने के लिए कि वे इस मुद्दे पर कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि तीन साल में उन्होंने कोई गिरफ्तारी नहीं की थी.”

ऐसा ही मंथन दिल्ली में भी हो रहा था. नवंबर में, अधिवक्ता शिव विनायक गुप्ता ने 10 सरकारी विभागों और Google को लिखा, आरटीआई, साइबर शिकायतें और एक पुलिस शिकायत दर्ज की, जिसके बाद डिफेंस कॉलोनी के एक बाजार की दुकान पर छापा मारा गया, जहां 20 लाख रुपये मूल्य के वैप्स और अन्य जुड़े हुए उपकरण जब्त किए गए.

शिव विनायक कहते हैं, “मुझे पता चला कि प्रतिबंध के बाद से दिल्ली में केवल दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. प्रतिबंध केवल कागज पर बना हुआ है,” यह कहते हुए कि दिल्ली की जिस दुकान पर छापा मारा गया था, वह अभी भी कथित रूप से वेप्स बेच रही है, हालांकि सावधानी से.

अधिनियम के अनुसार, पुलिस स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कर सकती है और वेप्स स्टोर करने वाली दुकानों पर छापा मार सकती है. यह ऑनलाइन बिक्री पर नकेल कसने की भी शक्ति रखता है. सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकारियों के बीच जागरूकता की कमी और विभिन्न एजेंसियों के बीच जवाबदेही के बंटवारे ने प्रतिबंध को अप्रभावी बना दिया है.

मोनिका अरोड़ा, वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एंड हेल्थ प्रमोशन, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया कहती हैं, “यह एक अंतर-मंत्रालयी मुद्दा है. ऑनलाइन बिक्री इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत आती है, वाणिज्य विभिन्न मंत्रालयों के अधीन है. यही कारण है कि चीजें दरारों के बीच गिर रही हैं. हमें पीएमओ जैसी संस्था की जरूरत है जो इस अंतर-मंत्रालयी समूह पर रह सके. अधिनियम का घोर उल्लंघन हो रहा है. ”

विशेषज्ञों का कहना है कि तम्बाकू से संबंधित प्रतिबंधों के लिए होने वाले प्रवर्तन अधिकारियों के लिए संवेदीकरण कार्यशालाएं भी महामारी के कारण बाधित हुईं.

सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील रंजीत सिंह कहते हैं, सीमा शुल्क कभी-कभी इसे जब्त कर लेता था जहां ई-सिगरेट खिलौने या किसी अन्य सामग्री के रूप में आ रही थी, “कानून आने के बाद, [स्वास्थ्य] मंत्रालय ने प्रक्रिया निर्धारित की लेकिन कोविड लॉकडाउन के साथ, दौरे के बारे में जमीन पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई.”

एक प्रवर्तन अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया कि ई-सिगरेट को ज़ब्त करने की स्वत: संज्ञान लेने की कार्रवाई अनुपस्थित है क्योंकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि राज्यों में समस्या कितनी गहरी है.

वह एक अखिल भारतीय अध्ययन की सिफारिश करता है, जो उत्पाद की बिक्री पर प्रकाश डालेगा कि नाबालिग इसे किस हद तक और कैसे खरीदते हैं.

अधिकारी कहते हैं, “राज्य तब उल्लंघन के पैमाने को जानेंगे. वर्तमान में, कोई नहीं जानता कि बिक्री की मात्रा क्या है, कौन खरीद रहा है, कहां बेच रहा है. अभी, शिकायत होने पर ही कार्रवाई की जाती है, जो दुर्लभ है. ” वह कहते हैं कि ई-सिगरेट को अभी तक एक बड़ा मुद्दा नहीं माना जाता है क्योंकि उन्हें अभी भी धूम्रपान पर अंकुश लगाने के एक उपकरण के रूप में देखा जाता है.

लेकिन न्यायपालिका के साथ-साथ पुलिस में भी बहुत से लोगों को वेप्स के बारे में पता भी नहीं है, जैसा कि गुप्ता और शिव विनायक ने पाया.

शिव विनायक हताशा में कहते हैं, “पुलिस बूथ डिफेंस कॉलोनी की दुकान से बमुश्किल 20 मीटर की दूरी पर है, जहां छापा मारा गया. पुलिस को पता ही नहीं था कि ई-सिगरेट क्या होती है. उन्होंने मुझसे अधिनियम की एक प्रति मांगी.”

राजस्थान में गुप्ता के मामले की सुनवाई कर रहे जज ने कथित तौर पर यह भी पूछा कि ई-सिगरेट क्या होती है.


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हाल ही में एक विदेश यात्रा पर, एक किशोरी, S ने ज़ोर देकर कहा कि उसकी मां, डी, उसके लिए एक वेप ख़रीदें. एस डिजाइन और स्वाद से आकर्षित थी और वह अपना खुद का एक चाहती थी. S ने पहले स्कूल में अपने दोस्तों के साथ वेपिंग की कोशिश की थी और उसकी मां ने लगातार प्रयास के बाद उसे छुड़ाया था. लेकिन स्कूल पार्टियों में नया वैप एस ‘शैली वाला होगा, उसने अपनी मां से कहा.

S ने D से कहा, जिसने अंततः मान लिया, “आप नहीं चाहते कि मैं दूसरों के वेप्स साझा करूं और संक्रमण प्राप्त करूं, क्या आप?”

ई-सिगरेट निकोटीन के मिश्रण को गर्म करती है और सांस लेने के लिए एरोसोल बनाने के लिए फ्लेवर बनाती है. करीब एक दशक पहले इसने भारत में अपनी पैठ बनानी शुरू की थी. चूंकि कोई तम्बाकू नहीं है, इसलिए शुरू में इसे वैपिंग समर्थक उद्योग द्वारा निकोटीन गम और पैच की तरह एक समाप्ति उपकरण के रूप में पेश किया गया था.

जल्द ही वैपिंग के हानिकारक प्रभावों के प्रमाण सामने आने लगे.

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) द्वारा मई 2019 में जारी एक श्वेत पत्र में कहा गया है कि ई-सिगरेट के एक कार्ट्रिज में 20 सिगरेट के एक पैकेट जितना निकोटिन होता है.

पेपर नोट करता है, “तरल वाष्पीकरण समाधानों में जहरीले रसायनों और धातुएं भी होती हैं जिन्हें कैंसर और दिल, फेफड़ों और मस्तिष्क की बीमारियों सहित कई प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के लिए जिम्मेदार माना जाता है.”

लेकिन एस जैसे स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैप्स के आक्रामक विज्ञापन इन्हें सिगरेट से कम हानिकारक के रूप में पेश करते हैं.

370 युवाओं के साथ साक्षात्कार के आधार पर अरोड़ा द्वारा किए गए एक अभी तक प्रकाशित अध्ययन में, उन्होंने 190 इंस्टाग्राम प्रभावकों की पहचान की है जो ई-सिगरेट को बढ़ावा दे रहे हैं. उसके शोध में यह भी पाया गया कि निम्न आय पृष्ठभूमि के छात्र पैसे जमा कर रहे हैं और वेप साझा कर रहे हैं.

वेपिंग उद्योग ने भी पहली बार लॉन्च होने के बाद से ही नवाचार किया है. सिगरेट और सिगार के रूप में वेप्स के पहले सेट से, उपकरण अब पॉड और फ्लैश ड्राइव की तरह दिखते हैं, जिससे उन्हें दुकानों और यहां तक कि घरों में वेप्स के रूप में पहचानना मुश्किल हो जाता है. सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, 460 से अधिक विभिन्न ई-सिगरेट ब्रांड 7,700 से अधिक स्वादों में उपलब्ध हैं.

प्रतिबंध क्यों

भारतीय राज्यों ने 2016 में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था. पंजाब और हरियाणा ज़हर अधिनियम के तहत इसे प्रतिबंधित करने वाले पहले राज्य थे. 2019 में जब केंद्र ने प्रतिबंध की घोषणा की, तब तक 16 राज्य इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध लगा चुके थे.

सितंबर 2019 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ईएनडीएस) पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया. तीन महीने बाद, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिनियम पेश किया, जो सभी प्रकार के उत्पादन, बिक्री, वितरण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन व्यक्तिगत उपयोग पर नहीं.

जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता वैपिंग उपकरणों को किशोरों तक पहुंचने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रो-वेपिंग लॉबी डिवाइस को सिगरेट के सुरक्षित विकल्प के रूप में आगे बढ़ा रही है.

पूर्व धूम्रपान करने वालों की एक उपभोक्ता संस्था एसोसिएशन ऑफ वेपर्स इंडिया के संस्थापक सम्राट चौधरी का कहना है कि धूम्रपान छोड़ने के लिए ई-सिगरेट उनके लिए सबसे प्रभावी साधन रहा है. उपकरणों पर प्रतिबंध, उनका तर्क है, हटा दिया जाना चाहिए और वापिंग को विनियमित किया जाना चाहिए.

चौधरी कहते हैं, “निकोटीन अपने आप में कैंसर का कारण नहीं बनता है. वापिंग दहन को समाप्त करता है. यह स्वयं इसे सिगरेट की तुलना में काफी कम हानिकारक बनाता है. लोगों के पास निकोटिन लेने के कम हानिकारक तरीके अपनाने का विकल्प होना चाहिए.”

वह कहते हैं कि किशोरों द्वारा ई-सिगरेट का उपयोग 27 करोड़ धूम्रपान करने वालों को एक ऐसे उत्पाद से वंचित करने का कारण नहीं हो सकता है जो संभावित रूप से उनकी जान बचा सकता है. उनका कहना है कि प्रतिबंध ने वैपिंग उपकरणों को काला बाजार में धकेल दिया है, जिससे किशोरों तक उनकी पहुंच आसान हो गई है.

अदालतों में, हालांकि, प्रतिबंध की आवश्यकता को फिर से लागू किया जाता है. जहां दिल्ली का मामला प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश के बाद निपटाया गया था, वहीं राजस्थान का मामला अभी भी जारी है.

इस बीच, स्कूल और अभिभावक इस खतरे से जूझ रहे हैं. स्कूल यह जांचने के लिए मॉनिटर नियुक्त कर रहे हैं कि क्या बच्चे वैप ले जा रहे हैं और चिंतित माता-पिता अपने बच्चों को महामारी की तरह फैल रहे इस ‘प्रवृत्ति’ से दूर रखने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं.

किशोर एस अब एक आयातित वेप का मालिक है, लेकिन डिवाइस सख्त निगरानी में डी के पास रहता है. इसे केवल खास पार्टियों में ही निकाला जा सकता है, जहां इसे फ्लॉन्ट किया जा सकता है.

(संपादनः आशा शाह )

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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