नयी दिल्ली,चार जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार के ब्लॉक बी में ‘शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय’ के बाहर विदेशी नागरिकों के एकत्रित होने के खिलाफ वसंत विहार वेल्फेयर एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका पर बुधवार को दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
एसोसिएशन ने दावा किया कि बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने से इलाके में रहने वाले लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पूरी सड़क जाम होने की वजह से उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने एसोसिएशन की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और कहा कि सड़क को अवरोधक मुक्त बनाया जाए, जो पूर्व में एक याचिका पर पारित आदेश में अभिलिखित है।
अदालत ने कहा, ‘‘ दिल्ली पुलिस को नोटिस … यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सात सितंबर 2021 के आदेश में अभिलिखित स्थिति का पालन हो….।’’
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एसोसिएशन ने इसी मुद्दे पर पूर्व में एक याचिका दाखिल की थी,जिसका यूएनएचआरसी की इमारत के बाहर की सड़क को पूरी तरह से खाली कराए जाने के बाद निपटारा हो गया था।
उन्होंने कहा कि इसके बाद अक्टूबर 2021 में लोग फिर से आने लगे और यह समस्या 10-15 लोगों की नहीं है।
मामले पर अगली सुनवाई नौ फरवरी को होगी।
भाषा शोभना नरेश
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