सोनीपत (हरियाणा), 21 दिसंबर (भाषा) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी को 20 साल कैद और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने जुर्माना की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें 27 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि 13 वर्षीय पीड़िता के माता-पिता 12 जुलाई, 2021 को काम पर चले गए थे, उसी दौरान दूसरी कालोनी में रहने वाला कुलदीप उसके कमरे में आया और उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसे धमकी देते हुए भाग गया।
मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी कुलदीप को दोषी करार दिया और बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को चार-पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 363 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 452 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना और 506 में भी पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।
भाषा सं अर्पणा
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