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Wednesday, 14 January, 2026
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रीट, इनविट के लिए सूचीबद्ध कंपनियों की तर्ज पर नियम लाएगा सेबी

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नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा है कि वह सूचीबद्ध कंपनियों की तर्ज पर रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट) और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) के लिए संचालन के नियम लाएगा।

रीट और इनविट के संदर्भ में नियामक ऑडिटर के कार्यकाल, पहुंच की गणना और बिना दावे और बिना भुगतान वाले वितरण से संबंधित प्रावधानों को सुसंगत करेगा।

सेबी के निदेशक मंडल की मंगलवार को यहां हुई बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कामकाज के संचालन के नियमों की तर्ज पर रीट और इनविट के लिए भी संचालन नियम लाने का फैसला किया है।

भाषा अजय अजय प्रेम

प्रेम

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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