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Friday, 1 May, 2026
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जीएसटी पंजीकरण को निलंबित करने के नियमों पर अदालत का केंद्र, महाराष्ट्र को नोटिस

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मुंबई, पांच सितंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने प्रभावित पक्ष को सुनवाई का मौका दिए बिना जीएसटी पंजीकरण निलंबित करने संबंधी एक मामले में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है।

यह मामला जीएसटी नियमों में संशोधन का है। इसके तहत प्रभावित पक्ष को सुनवाई का मौका दिए गए उसके पंजीकरण को निलंबित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इस बारे में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति के आर श्रीराम और न्यायमूर्ति ए एस डॉक्टर की खंडपीठ ने 29 अगस्त को भारत के अटॉर्नी जनरल और महाराष्ट्र के महाधिवक्ता को इस मामले में नोटिस जारी किया है।

सोमवार को उपलब्ध आदेश के अनुसार, याचिका में कानून के प्रावधान की वैधता को चुनौती दी गई है।

न्यायालय ने सैट इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा है।

याचिका में कंपनी के जीएसटी पंजीकरण को निलंबित करने के लिए अगस्त, 2022 में जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई है।

अदालत ने केंद्र और राज्य दोनों को याचिका पर अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख तय की।

अंतरिम राहत के रूप में न्यायालय ने याचिकाकर्ता कंपनी को जारी कारण बताओ नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है।

भाषा जतिन अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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