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Wednesday, 22 April, 2026
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आयात-निर्यात के आंकड़ों का अनधिकृत प्रकाशन अब शमनीय अपराध होगा: वित्त मंत्रालय

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नयी दिल्ली, 24 अगस्त (भाषा) वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आयात-निर्यात के आंकड़ों का अनधिकृत प्रकाशन करना अब शमनीय अपराध होगा और ऐसा अपराध करने वाला व्यक्ति एक लाख रुपये की समझौता राशि का भुगतान करके अभियोजन से बच सकता है।

बजट 2022-23 में सीमा शुल्क अधिनियम में धारा 135एए जोड़ी गई है। इसके तहत आयात या निर्यात से संबंधित मूल्य या मात्रा की जानकारी का अनधिकृत प्रकाशन करना एक शमनीय या समाधेय अपराध होगा और जिसमें छह महीने तक की जेल या 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क कानून में धारा 135एए को जोड़कर सीमा शुल्क (अपराधों का शमन) संशोधन नियम, 2022 में संशोधन को 22 अगस्त को अधिसूचित किया।

इन संशोधनों के मुताबिक, अपराधी को ‘‘पहले अपराध पर एक लाख रुपये’’ का शमन शुल्क अदा करना होगा और इसके बाद हर अपराध के लिए यह राशि 100 प्रतिशत बढ़ा दी जाएगी।

शमन के तहत अपराधी को अपने अपराध को स्वीकार करते हुए अभियोजन से बचने के लिए तय शुल्क अदा करना होता है।

भाषा

मानसी अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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