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Sunday, 29 March, 2026
होमदेशएनडीपीएस मामले में आरोपी के दोषी नहीं होने पर भरोसा करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य चाहिए : न्यायालय

एनडीपीएस मामले में आरोपी के दोषी नहीं होने पर भरोसा करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य चाहिए : न्यायालय

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नयी दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) कानून के तहत किसी भी कथित अपराध में आरोपी दोषी नहीं है यह स्वीकार करने के लिए अदालत को विश्वसनीय, स्वीकार्य साक्ष्य चाहिए होते हैं।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि ऐसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ऐसे तथ्य और परिस्थितियां होनी चाहिए जिनके आधार पर अदालत यह स्वीकार कर सके कि आरोपी ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है।

पीठ ने कहा, ‘‘एनडीपीएस कानून के प्रावधान 37 के सब-सेक्शन (1) के क्लॉज (बी) में ‘उपयुक्त आधार’ शब्द का अर्थ है विश्वसनीय, स्वीकार्य तथ्य जिसके आधार पर अदालत यह मान सके कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है।’’

एनडीपीएस कानून का प्रावधान 37 मादक पदार्थ से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत से जुड़ा है।

भाषा अर्पणा रंजन

रंजन

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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