इंदौर, 19 जुलाई (भाषा) मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में बिना पंजीयन के अवैध तौर पर चलाए जा रहे एक निजी अस्पताल को प्रशासन ने सील कर दिया है। इसके साथ ही, अस्पताल संचालक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रशासन के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि यहां से करीब 30 किलोमीटर दूर सिमरोल कस्बे में ‘‘मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल’’ (ऐसा चिकित्सालय जहां अलग-अलग बीमारियों के मरीजों का विशेषज्ञों द्वारा इलाज किया जाता है) के रूप में चलाए जा रहे एक निजी अस्पताल को सील कर दिया गया।
उन्होंने बताया कि प्रशासन की जांच में पाया गया कि अस्पताल के पंजीयन का आवेदन अपूर्ण होने से स्वास्थ्य विभाग द्वारा काफी पहले खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल में मरीजों को भर्ती किया जा रहा था और पैथोलॉजी लैब भी चलाई जा रही थी।
अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में समय सीमा पार चुकीं दवाइयां भी मिलीं जिन्हें मरीजों को दिए जाने पर उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता था।
उन्होंने बताया कि अस्पताल के संचालक डी एल देवड़ा और अन्य लोगों के खिलाफ मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 और भारतीय दंड विधान के संबद्ध प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
भाषा हर्ष राजकुमार
राजकुमार
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