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Tuesday, 24 March, 2026
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जाली नोट रखने के मामले में एक व्यक्ति को पांच साल की जेल

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कोल्लम (केरल), 13 जुलाई (भाषा) केरल की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को जाली नोट रखने और उन्हें वितरित करने की कोशिश करने के मामले में गिरफ्तार किए जाने के लगभग 18 साल बाद बुधवार को दोषी ठहराया और पांच साल कैद की सजा सुनाई।

कोल्लम की अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश आई. पी. मायादेवी ने एंटनी (71) को जाली नोट रखने और उनका वितरण करने की कोशिश के अपराध के लिए दोषी ठहराया और उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

उसे दिसंबर 2004 में राज्य के कोल्लम जिले के कोट्टियम बाजार से इस सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था कि वह वहां जाली नोट वितरित करने की कोशिश कर रहा है।

उसके पास से 100 रुपये के 48 जाली नोट बरामद किए गए थे। उसके घर पर छापेमारी करने पर वहां से एक फोटोस्टेट मशीन और जाली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण जब्त किए गए थे।

इसके बाद, अपराध शाखा ने जांच अपने हाथ में ले ली थी जिसने 2016 में आरोप पत्र दाखिल किया था।

आरोप पत्र दाखिल करने में देरी इस तथ्य के कारण हुई थी कि अपराध शाखा केवल गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके अपनी जांच समाप्त नहीं कर सकती थी और यह पता लगाया जाना था कि जाली मुद्रा के कोई अन्य स्रोत थे या नहीं और इसमें समय लगता है।

भाषा

देवेंद्र नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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