मुंबई, 21 जून (भाषा) एक विशेष अदालत ने यहां मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे की उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के एक मामले में ‘डिफ़ॉल्ट’ जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस. एच. गलवानी ने वाजे द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। वाजे ने याचिका में दावा किया था कि वह ‘डिफ़ॉल्ट’ जमानत के हकदार हैं क्योंकि मामले में उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है।
अधिवक्ता रौनक नाइक के जरिए दायर याचिका में वाजे ने कहा कि उनके खिलाफ कोई अंतिम रिपोर्ट दााखिल नहीं की गई है और इसलिए, वह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत ऐसी जमानत के हकदार हैं।
जांच एजेंसी ने पिछले महीने इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था। इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पाटी (राकांपा) नेता अनिल देशमुख और उनके सहयोगी संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे भी आरोपी हैं।
सीबीआई ने फरवरी में वाजे को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था, हालांकि आरोपपत्र में उनका नाम नहीं लिया गया है।
भाषा अविनाश नरेश
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