गोड्डा, 16 जून(भाषा) झारखंड के गोड्डा में तीन साल पुराने दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में अदालत ने आज महागामा थाना क्षेत्र के फसिया टिकर निवासी अरविंद यादव को दोषी करार देते हुए चार वर्ष सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
गोड्डा के पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश व तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जनार्दन सिंह की अदालत ने आरोपी अरविंद यादव को आज दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
इस मामले में 28 जून 2019 को महागामा थाने में दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा था कि वह जब 11 जून 2019 को रात में घर में सोई थी तो उसी दौरान गांव का अरविंद यादव चुपके से घर में घुस आया और उसे उठाकर घर से बाहर ले गया। वहां ले जाकर अपराधी ने उससे छेड़छाड़ की और उसे दुष्कर्म की नीयत से जमीन पर पटक दिया। पीड़िता के शोर मचाने पर वह वहां से भाग निकला।
इसको लेकर ग्रामीणों के बीच पंचायत भी हुई लेकिन आरोपित पंचायत में नहीं पहुंचा। मामले में बहस के दौरान अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक प्रदीप कुमार दास ने न्यायालय में छह गवाह पेश किये।
दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने भादवि की धारा 354 के तहत अरविंद को दोषी करार देते हुए चार वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। भाषा, सं, इन्दु
नोमान नरेश
नरेश
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