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Thursday, 19 September, 2024
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म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को अगस्त से मिलेगा ‘नॉमिनी’ का नाम देने का विकल्प

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नयी दिल्ली, 15 जून (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को कहा कि एक अगस्त से म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों को ‘नॉमिनी’ का नाम देने या उससे बाहर निकलने का विकल्प मिलेगा।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र के अनुसार, नियामक ने व्यक्ति नामित करने या उसे हटाने के लिये प्रारूप भी जारी किया।

साथ ही संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले सभी व्यक्तिगत यूनिटधारकों को व्यक्ति नामित करने या इस सुविधा से बाहर होने का विकल्प देने को लेकर 31 मार्च, 2023 तक का समय दिया।

नयी व्यवस्था के तहत एएमसी को यूनिटधारकों को या तो ‘नॉमिनी फॉर्म’ या निवेशकों की पसंद के अनुसार ‘नॉमिनी’ व्यवस्था से बाहर निकलने के लिये ऑनलाइन या दफ्तर में जाकर फॉर्म जमा करने का विकल्प प्रदान करना होगा।

इस पहल का मकसद प्रतिभूति बाजार में सभी पक्षों की गतिविधियों में एकरूपता लाना है।

पिछले साल सेबी ने नये कारोबारी और डीमैट खाता खोलने वाले निवेशकों के लिये भी ऐसा ही विकल्प दिया था।

भाषा रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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