नयी दिल्ली, 13 जून (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा है कि वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के निवेश प्रबंधक विदेशी कोषों को निवेश प्रबंधन सेवाएं मुहैया करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनका पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
सेबी ने ऐस लैंसडाउन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एलएलपी को निर्देश देते हुए यह बात कही। यह सेबी के पास पंजीकृत एआईएफ ऐस लैंसडाउन इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड का प्रबंधन करती है।
इसके साथ ही सेबी ने संकेत दिए कि विभिन्न स्थितियों के लिए उसके विचार भिन्न हो सकते हैं।
सेबी से इस बारे में चीजें स्पष्ट करने को कहा गया था कि क्या आवेदक पहले से ही एक एआईएफ के निवेश प्रबंधक के रूप में काम करते हुए विदेशी कोषों को निवेश प्रबंधन सेवाएं दे सकता है, और क्या इसके लिए पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में पंजीकरण की जरूरत है।
भाषा पाण्डेय अजय
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