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Monday, 18 November, 2024
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया

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नयी दिल्ली, 11 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत आने वाले न्यायिक प्राधिकरण में सदस्य (प्रशासन), सदस्य (कानून) और सदस्य (वित्त या लेखा) सहित विभिन्न रिक्त पदों को चार महीने के भीतर भरने के लिए तेजी से कदम उठाने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी और रजिस्ट्रार के पदों को भी तेजी से भरने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, “केंद्र को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत आने वाले न्यायिक प्राधिकरण में सदस्य (प्रशासन), सदस्य (कानून) और सदस्य (वित्त या लेखा) सहित विभिन्न रिक्त पदों को चार महीने के भीतर भरने के लिए तेजी से कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।”

उच्च न्यायालय धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत न्यायिक प्राधिकरण में नियुक्तियों और रिक्तियों के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था।

भाषा रवि कांत प्रशांत

प्रशांत

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यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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