कोलकाता, 10 जून (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदू अधिकारी के खिलाफ दायर मानहानि मामले को डायमंड हार्बर अदालत से कोलकाता के सिटी सिविल कोर्ट में स्थानांतरित करने का शुक्रवार को आदेश दिया।
बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जिले में डायमंड हार्बर अदालत के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि अधिकारी ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक जनसभा में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
अधिकारी ने यहां सिटी सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में मामला स्थानांतरित करने की अपील करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
भाषा जोहेब उमा
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