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Saturday, 14 March, 2026
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सिर्फ एमसीडी आयुक्त के नाम पर जमा किए जाएं चेक, डीडी: एमसीडी

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नयी दिल्ली, चार जून (भाषा) दिल्ली में तीन नगर निकायों के एकीकरण के बाद छह जून से भुगतान से संबंधित चेक और डिमांड ड्राफ्ट सिर्फ एमसीडी आयुक्त के नाम से जमा किए जाएंगे। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि अभी तक पूर्ववर्ती तीन नगर निगमों के आयुक्तों के नाम से जमा किए गए चेक या डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) स्वीकार किए जा रहे थे।

एमसीडी ने शुक्रवार को कहा था कि पूर्ववर्ती निगमों के पहले से मौजूद खातों को पांच जून, 2022 तक सक्रिय रखा जाएगा, ताकि तीसरे पक्ष की एजेंसियों द्वारा संसाधित ऑनलाइन भुगतान या किसी भी लंबित चेक को प्राप्त किया जा सके और पुराने बैंक खातों में जमा किया जा सके।

एमसीडी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि भुगतान से संबंधित चेक या डिमांड ड्राफ्ट केवल एमसीडी के आयुक्त के नाम पर जमा किए जाएंगे, और किसी अन्य नाम से जमा करने पर इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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