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Tuesday, 10 March, 2026
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कंपोजिशन योजना के तहत जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर जून तक नहीं लगेगा विलंब शुल्क

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नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) सरकार ने कंपोजिशन योजना के तहत पंजीकृत छोटे करदाताओं द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न भरने में देरी के लिए जून तक दो महीने के लिए विलंब शुल्क माफ कर दिया है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने बृहस्पतिवार एक अधिसूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटीआर-4 दाखिल करने में देरी के लिए एक मई से 30 जून, 2022 तक विलंब शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

कंपोजिशन योजना के तहत पंजीकृत करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-4 हर वर्ष दाखिल किया जाता है।

जीएसटी के नियमों के अनुसार जीएसटीआर-4 दाखिल करने में देरी पर प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से विलंब शुल्क लगाया जाता है। हालांकि, जहां देय कर की कुल राशि शून्य है, वहां अधिकतम 500 रुपये विलंब शुल्क के रूप में लगाया जा सकता है। अन्य मामलों में 2,000 रुपये तक विलंब शुल्क लगाया जा सकता है।

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि छोटे करदाताओं की सुविधा के लिए सरकार ने 2021-22 के लिए 30 जून, 2022 तक जीएसटीआर भरने में देरी के लिए देय विलंब शुल्क को माफ कर दिया गया है। यह स्वागतयोग्य निर्णय है।

भाषा जतिन अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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