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Tuesday, 10 March, 2026
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रिजर्व बैंक ने गैर-बैंक भारत बिल भुगतान इकाइयों के लिए ‘नेटवर्थ’ की सीमा घटाकर 25 करोड़ रुपये की

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मुंबई, 26 मई (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-बैंक इकाइयों के लिए भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां स्थापित करने के लिए नियमों में ढील दी है। केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस खंड में अधिक कंपनियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नेटवर्थ की जरूरत को घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वर्तमान में किसी गैर-बैंक इकाई के लिए भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां स्थापित करने के लिए नेटवर्थ की सीमा 100 करोड़ रुपये है।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) बिल भुगतान के लिए एक ‘इंटरऑपरेबल’ मंच है। यानी इस मंच के जरिये किसी भी अन्य भुगतान मंच के जरिये बिल अदा किया जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र में कहा, … गैर-बैंक भारत बिल बीबीपीओयू के लिए न्यूनतम नेटवर्थ की आवश्यकता को घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है।’’

भाषा रिया रिया अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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