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Wednesday, 16 July, 2025
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रिजर्व बैंक ने ऋण प्रक्रिया में अनियमितता के लिए पांच एनबीएफसी का पंजीकरण रद्द किया

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मुंबई, 25 मई (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल ऋण परिचालन और उचित व्यवहार संहिता से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन को लेकर पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रद्द कर दिया है।

केंद्रीय बैंक ने बुधवार को बताया कि यूएमबी सिक्योरिटीज लिमिटेड, अनाश्री फिनवेस्ट, चड्ढा फाइनेंस, एलेक्सी ट्रैकॉन और झुरिया फाइनेंशियल सर्विसेज का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया है।

आरबीआई ने कहा, ‘‘पांच एनबीएफसी के सीओआर को तीसरे पक्ष के ऐप के माध्यम से किए गए अपने डिजिटल ऋण संचालन में आउटसोर्सिंग और उचित व्यवहार संहिता पर नियामक के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया है।’’

केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये कंपनियां अत्यधिक ब्याज वसूलने पर रोक से संबंधित मौजूदा नियमों का भी पालन नहीं कर रही थीं और ऋण वसूली के लिए ग्राहकों को परेशान कर रही थीं।

भाषा जतिन अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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