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Tuesday, 19 November, 2024
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आजम खान की याचिका पर इस सप्ताह सुनवाई करेगा न्यायालय

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नयी दिल्ली, 24 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की एक याचिका पर इस सप्ताह सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने जमानत के लिये इलाहबाद उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई एक शर्त को चुनौती दी है।

खान का दावा है कि यह शर्त उनके जौहर विश्वविद्यालय के एक हिस्से को ढहाने से संबंधित है। विश्वविद्यालय को कथित रूप से शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर बनाया गया था।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला. एम. त्रिवेदी की अवकाश पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया है।

खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके एक सहयोगी ने शीर्ष अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख किया था और पीठ ने उन्हें रजिस्ट्रार के समक्ष इसका उल्लेख करने को कहा है।

सिब्बल ने कहा, ”अदालत ने रजिस्ट्रार के समक्ष इस मामले का उल्लेख करने को कहा था। इसका उल्लेख किया गया, लेकिन मामले को सूचीबद्ध नहीं किया गया है।”

पीठ ने कहा, ”हम इस सप्ताह मामले को सूचीबद्ध करेंगे।”

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता निजाम पाशा ने सोमवार को शीर्ष अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत के लिए एक शर्त के रूप में विश्वविद्यालय को ”ढहाने” का आदेश दिया है, और अब जिला प्रशासन इस आदेश पर अमल करने की तैयारी कर रहा है।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने 10 मई को खान को अंतरिम जमानत देते हुए रामपुर के जिलाधिकारी को 30 जून, 2022 तक जौहर विश्वविद्यालय के परिसर से जुड़ी शत्रु संपत्ति को कब्जे में लेने और उसके चारों ओर कंटीले तारों से चारदीवारी बनाने का निर्देश दिया था।

अदालत ने कहा था कि उक्त कवायद पूरी होने पर आजम खान की अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया जाएगा।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि विभाजन के दौरान इमामुद्दीन कुरैशी नामक शख्स पाकिस्तान चला गया था और उसकी जमीन को शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन खान ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत से 13.842 हेक्टेयर भूखंड पर कब्जा कर लिया।

भाषा

जोहेब नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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