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Monday, 18 November, 2024
होमदेशअदालत ने नफरती भाषण मामले में पी.सी. जॉर्ज को अंतरिम राहत प्रदान की

अदालत ने नफरती भाषण मामले में पी.सी. जॉर्ज को अंतरिम राहत प्रदान की

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कोच्चि, 23 मई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को नफरती भाषण मामले में वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक पी.सी. जॉर्ज की गिरफ्तारी पर 26 मई तक रोक लगा दी।

उच्च न्यायालय ने जॉर्ज की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए शर्तों के साथ उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की। मामले पर अगली सुनवाई बृहस्पतिवार (26 मई) को होगी।

इससे कुछ दिन पहले तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

जॉर्ज ने उच्च न्यायालय में दाखिल जमानत याचिका में कहा कि अभियोजन पक्ष ने उनके 40 मिनट के भाषण में से चुनिंदा हिस्से को दिखाया।

कोच्चि पुलिस ने भाषण के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिये 10 मई को जॉर्ज के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जॉर्ज ने यह भाषण एर्नाकुलम जिले के वेनेला में मंदिर से संबंधित उत्सव के सिलसिले में दिया था।

सत्र अदालत ने शनिवार को जॉर्ज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनकी टिप्पणी प्रथम दृष्टया समुदायों के बीच वैमनस्य, घृणा और दुर्भावना को बढ़ावा देने वाली प्रतीत होती हैं।

केरल कांग्रेस के पूर्व नेता जॉर्ज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 295ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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