नयी दिल्ली, 16 मई (भाषा) वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर ने घरेलू कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए चीनी सौर ग्लास पर डंपिंग-रोधी शुल्क को दो साल तक जारी रखने की सिफारिश की है।
व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने एक अधिसूचना में कहा कि चीन से ‘टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अन-कोटेड ग्लास’ पर डंपिंग-रोधी शुल्क जारी रखना जरूरी है।
बाजार की भाषा में इस उत्पाद को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है- जैसे सोलर ग्लास, सोलर ग्लास लो आयरन और सोलर फोटोवोल्टिक ग्लास। इसका इस्तेमाल सौर फोटोवोल्टिक पैनलों और सौर तापीय एप्लिकेशन में एक घटक के रूप में किया जाता है।
डीजीटीआर ने कहा, ‘‘नामित प्राधिकारी संबद्ध देश से इन वस्तुओं के आयात पर डंपिंग-रोधी शुल्क को अगले दो साल के लिए जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझते हैं।’’
महानिदेशालय ने 192.82 डॉलर प्रति टन और 302.65 डॉलर प्रति टन के दायरे में शुल्क लगाने की सिफारिश की है।
इस शुल्क को लगाने का अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय लेता है।
भाषा पाण्डेय अजय
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