मुंबई, 12 मई (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) को बैंक ऑफ इंडिया की दिवाला याचिका पर जवाब देने के लिए छह जून तक का समय दिया है।
एफआरएल के वकील श्याम कपाड़िया ने बृहस्पतिवार को न्यायाधिकरण को बताया कि कंपनी अपने अधिकारियों के इस्तीफे के चलते मामले में जवाब दाखिल नहीं कर पाई और उन्होंने अतिरिक्त समय मांगा।
बैंक ऑफ इंडिया के अधिवक्ता रवि कदम ने कहा कि ऋणदाता एफआरएल में तीसरे पक्ष के विवाद से चिंतित नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) को कंपनी का नियंत्रण लेना चाहिए।
वकीलों की दलील सुनने के बाद न्यायाधिकरण ने एफआरएल को जवाब दाखिल करने के लिए छह जून तक का अतिरिक्त समय दिया। इस बीच, अमेजन ने बैंक ऑफ इंडिया की याचिका के खिलाफ एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया।
बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल में एफआरएल के खिलाफ दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए न्यायाधिकरण का रुख किया था।
एफआरएल ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के साथ मुकदमे और अन्य संबंधित मामलों के चलते अपने ऋणदाताओं को 5,322.32 करोड़ रुपये की अदायगी नहीं की थी।
बैंक ऑफ इंडिया एफआरएल के ऋणदाताओं के गठजोड़ का अगुवा है।
भाषा पाण्डेय अजय
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