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Sunday, 6 October, 2024
होमदेशअदालत ने आप सरकार को ऑनलाइन प्रयोगशालाओं के नियमन संबंधी प्रणाली के बारे में बताने को कहा

अदालत ने आप सरकार को ऑनलाइन प्रयोगशालाओं के नियमन संबंधी प्रणाली के बारे में बताने को कहा

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नयी दिल्ली, 10 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को एक हलफनामा दायर कर उस प्रणाली के बारे में बताने को कहा है जिसके तहत अवैध रूप से काम करने वाले ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के खिलाफ कार्रवाई संबंधी पहले के अदालती निर्देश का पालन सुनिश्चित हो सके।

उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हलफनामे में उन कदमों के बारे में बताएं जो दिल्ली शहर में आवश्यक लाइसेंस के बिना काम करने वाली किसी प्रयोगशाला की शिकायत मिलने पर उठाए जाते हैं।

उच्च न्यायालय रोहित जैन की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया है। याचिका के अनुसार ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने वाली प्रयोगशालाएं जो अवैध रूप से काम कर रही हैं और कोविड परीक्षणों के लिए नमूने एकत्र कर रही हैं, के खिलाफ कार्रवाई करने के अदालत के पहले के निर्देश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई शुरू की जाए।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने खंडपीठ के छह अगस्त, 2020 के आदेश पर गौर किया जिस में अधिकारियों को ऑनलाइन सेवा मुहैया कराने वाली प्रयोगशालाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। न्यायालय ने कहा कि आदेश संकेत करता है कि कानून के ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए निर्देश पारित किया गया है जो दिल्ली में अवैध रूप से काम कर रही हैं।

इस मामले को अगली सुनवाई के लिए एक जून को सूचीबद्ध करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि दिल्ली सरकार, ‘आईसीएमआर’ और दिल्ली पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी इस संबंध में अदालत की मदद के लिए उस दिन सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे।

भाषा

अविनाश उमा

उमा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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