नयी दिल्ली, 12 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने मैकडॉवल होल्डिंग्स लि. के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू की है और एक अंतरिम समाधान पेशवर (आईआरपी) नियुक्त किया है।
एनसीएलटी की बेंगलुरु पीठ ने इस बारे में सन स्टार होटल्स एंड एस्टेट प्राइवेट लि. की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। सन स्टार पूर्ववर्ती विजय माल्या प्रवर्तित कंपनी की वित्तीय ऋणदाता है। वह 16.80 करोड़ रुपये की चूक का दावा कर रही है।
न्यायाधिकरण ने आठ अप्रैल, 2022 को पारित आदेश के जरिये के आर राजू को कंपनी का अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है।
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