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Friday, 15 November, 2024
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केरल में पर्याप्त फॉरेंसिक लैब नहीं होने से मामलों की सुनवाई में हो रही देरी: अदालत

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कोच्चि, 12 अप्रैल (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार से कहा कि वह इस वास्तविकता पर गौर करे कि राज्य में पर्याप्त फॉरेंसिक और रासायनिक प्रयोगशालाएं नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप अदालतों को समय पर विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रहीं और आपराधिक मामलों की सुनवाई में देरी हो रही है।

अदालत ने कहा कि यह राज्य में पर्याप्त फॉरेंसिक और रासायनिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने, उनके बुनियादी ढांचे को सुधारने, तथा तकनीकी रूप से अधिक कुशल कर्मियों को नियुक्त करने का सही समय है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच के लिये नमूने दिये जाने के तीन सप्ताह के भीतर निचली अदालतों को रिपोर्ट उपलब्ध हों।

अदालत ने कहा कि यदि रिपोर्ट में देरी हो रही है, तो ”केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।”

उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसने 2019 में एक विवाहित महिला की हत्या कर दी थी।

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘सत्र अदालत को रिपोर्ट अग्रेषित करने में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की नाकामी के कारण मुकदमे में देरी हुई है। सत्र अदालत को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि विश्लेषण रिपोर्ट के बिना मुकदमा शुरू करना संभव नहीं था।’’

भाषा जोहेब आशीष

आशीष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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