नयी दिल्ली, 12 अप्रैल (भाषा) सुपरेटक लि. को कुछ राहत प्रदान करते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने दिवाला प्रक्रिया के तहत ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) का गठन 19 अप्रैल तक टाल दिया है। रियल एस्टेट कंपनी ने बैंकों से बातचीत के लिए कुछ समय की मांग की थी।
अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई के दौरान सुपरटेक के वकील ने इस मामले को एक सप्ताह टालने का अनुरोध किया जिससे कंपनी को बैंकों से बातचीत करने का समय मिल सके।
एनसीएलएटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, ‘‘उनके आग्रह के बाद, उनकी अपील को अगले सप्ताह मंगलवार यानी 19 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया जाए। उस समय तक दिवाला समाधान पेशेवर (आईआरपी) सीओसी का गठन नहीं करे।’’
भाषा अजय अजय रमण
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