नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम पूरक सूची में शामिल लोगों को आधार कार्ड जारी करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस नेता सुष्मिता देव द्वारा दायर याचिका पर केंद्र, असम सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइई) को नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विश्वजीत देब ने अदालत से कहा कि आधार जारी करने से इनकार करना, मूलभूत सुविधाओं और आवश्यकताओं से वंचित करना है।
शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी करने के साथ ही मामले की सुनवाई 17 मई के लिए सूचीबद्ध की।
याचिका में कहा गया कि अंतिम सूची में नाम शामिल होने वाले लोगों ने जब आधार कार्ड के लिए आवेदन किया तो यूआईडीएआई ने इसे खारिज कर दिया।
भाषा शफीक उमा
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