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Friday, 20 March, 2026
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दृष्टिबाधित वादियों को ब्रेल लिपि में अदालत के दस्तावेज मुहैया कराए सरकार : दिल्ली उच्च न्यायालय

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नयी दिल्ली, नौ अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर की सरकार को दृष्टिबाधित वादियों को ब्रेल लिपि में अदालत के दस्तावेज मुहैया कराने के लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।

दुष्कर्म के मामले में एक दृष्टिबाधित आरोपी द्वारा दायर की गयी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदिरत्ता ने कहा कि न्याय तक पहुंच के अधिकार में ऐसी भाषा में और संचार के माध्यमों के जरिए दस्तावेज हासिल करने का अधिकार है, जिसे संबंधित पक्षकारों ने प्राथमिकता दी है।

उन्होंने आरोपी और अभियोजिका, दोनों को ब्रेल लिपि में अदालत के दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। दोनों ही दृष्टिबाधित हैं।

अदालत ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 सरकार को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देता है कि सभी सार्वजनिक दस्तावेज समझ आने वाले प्रारूप में हो और दिव्यांग लोगों को उनकी पसंद की भाषा और संचार के माध्यम में आवश्यक सुविधाएं मुहैया करायी जाए।

मौजूदा मामले में अदालत ने कहा कि दुष्कर्म का आरोपी (याचिकाकर्ता) और पीड़िता दोनों ने अपने अधिकारों को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग की है।

मामले में, पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का वादा कर उससे शारीरिक संबंध बनाए।

अदालत ने आरोपी को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत राशि के साथ अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि उससे हिरासत में पूछताछ करने की अब कोई जरूरत नहीं है तथा वह दिव्यांग है।

इस पर अभियोजिका ने उसे ब्रेल लिपि में आदेश की प्रति मुहैया कराने का अदालत से अनुरोध किया।

भाषा गोला सुभाष

सुभाष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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