बारीपदा, छह अप्रैल (भाषा) ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को 15 साल की लड़की से दुष्कर्म के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई।
पोक्सो न्यायाधीश सुमिता जेना ने अपराध करने के लिए बलराम सरदार पर 12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दुष्कर्म पीड़िता को मुआवजे के रूप में चार लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
आरोपी ने 28 जून 2019 को किशोरी को अगवा कर एक गांव में उससे दुष्कर्म किया था।
विशेष लोक अभियोजक अभिना पटनायक ने कहा कि फैसला दुष्कर्म पीड़िता के बयान, चिकित्सा रिपोर्ट और 17 गवाहों पर आधारित था।
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प्रशांत नरेश
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