नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (केआरए) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। इसके तहत ऐसी एजेंसियों को एक जुलाई से सभी ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करनी होगा।
ये दिशानिर्देश ऐसे वक्त में आये हैं, जब जनवरी में सेबी ने पंजीकृत मध्यस्थों (आरआई) द्वारा उनकी ‘प्रणाली’ पर डाले गए केवाईसी रिकॉर्ड के स्वतंत्र सत्यापन के लिए केआरए को जिम्मेदार बनाने के लिए नए मानदंडों को अधिसूचित किया था।
इस अधिसूचना के मुताबिक, इस तरह की एजेंसियों को ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड के संबंध में अपलोड/ संशोधन/ डाउनलोड का ऑडिट सत्यापन बनाए रखना होगा।
सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि केआरए उन ग्राहकों (मौजूदा और नए) के रिकॉर्ड की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करेगा, जिनके केवाईसी को आधार का उपयोग करके पूरा किया गया है।
ऐसे ग्राहकों के रिकॉर्ड, जिन्होंने गैर-आधार आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) का उपयोग करके केवाईसी को पूरा किया है, उनकी पुष्टि आधार संख्या मिलने पर ही की जाएगी।
भाषा पाण्डेय अजय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.