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Sunday, 29 September, 2024
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अमेजन-फ्यूचर विवाद: न्यायालय ने मध्यस्थता कार्यवाही फिर शुरू करने का आदेश दिया

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नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड के साथ फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के विलय के सौदे पर सिंगापुर के मध्यस्थता केंद्र में मध्यस्थता की कार्यवाही फिर से शुरू करने का बुधवार को आदेश दिया।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसी) के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही की बहाली को लेकर अमेरिका की ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन और फ्यूचर समूह द्वारा दी गई सहमति पर गौर किया।

पीठ ने कहा कि एफआरएल की याचिका पर एसआईएसी उचित आदेश पारित करेगा।

इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को फ्यूचर समूह और अमेजन से, पांच अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय से अमेजन की प्रवर्तन याचिकाओं पर पहले सुनवाई करने के लिये संयुक्त रूप से अनुरोध करने को कहा था। अमेजन की ये याचिकाएं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) की संपत्तियों के संरक्षण से भी जुड़ी है।

उच्चतम न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच जनवरी के आदेश के खिलाफ अमेजन की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है। उच्च न्यायालय ने रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर रिटेल के विलय मामले में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

भाषा मानसी मनीषा

मानसी

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यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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